कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

Edited By Parveen Kumar,Updated: 02 Dec, 2022 08:24 PM

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दो अन्य को शुक्रवार को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया।

नेशनल डेस्क : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दो अन्य को शुक्रवार को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया। न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाने का निर्देश दिया था जो फिल्म केजीफ चैप्टर -2 के संगीत में इसके कॉपीराइट का उल्लंघन करता है। कंपनी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी उच्च न्यायालय की ओर से उसके आठ नवंबर के आदेश में लगाई गई शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन कर रहे हैं। दो अन्य उत्तरदाता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत हैं।

उच्च न्यायालय ने आठ नवंबर को कांग्रेस नेताओं को उनके ट्विटर हैंडल से विवादित सामग्री को हटाने के मामले में राहत दी थी जो एमआरटी म्यूजिक के कॉपीराइट का उल्लंघन करती है। निचली अदालत द्वारा ट्विटर को उनकी पाटर्ी और भारत जोड़ो के ट्विटर खातों को अगली सुनवाई तक ब्लॉक करने के निर्देश के बाद कांग्रेस नेताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने ट्विटर को कांग्रेस पाटर्ी के मुख्य हैंडल एटआईएनसीइंडिया से पोस्ट किए गए तीन ट्वीट्स को हटाने का भी निर्देश दिया था।

अदालत ने बेंगलुरु के कमर्शियल कोटर् के कंप्यूटर सेक्शन के जिला सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एसएन वेंकटेश मूर्ति को प्रतिवादियों की वेबसाइट पर जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट करने और उपरोक्त सोशल मीडिया में उपलब्ध उल्लंघनकारी सामग्रियों को संरक्षित करने तथा सूची तैयार करने के लिए स्थानीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था। वहीं उन्हें इस अदालत के सिस्टम और अलग सीडी में स्टोर करने की भी जिम्मेदारी दी गयी थी।

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