कुलभूषण जाधव की फांसी से जुड़ी 10 खास बातें

Edited By ,Updated: 18 May, 2017 05:19 PM

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अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत से जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोप में मौत की सजा पाये भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर आज रोक लगा दी।

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत से जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोप में मौत की सजा पाये भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर आज रोक लगा दी। मौत की सजा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था में भारत के पक्ष को मजबूती देते हुये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिये ‘‘सभी आवश्यक कदम उठाए’’ कि उसके (अंतरराष्ट्रीय न्यायालय) द्वारा अंतिम फैसला सुनाए जाने तक जाधव को फांसी न दी जाए।  आईए जानते हैं इस केस से जुड़ी हुई 10 खास बातें। 

1- कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान का दावा था कि वह एक रिसर्च एंड एनैलेसिस विंग (रॉ) एजेंट है, जबकि भारतीय नागरिक जाधव कानूनी तौर पर ईरान में अपना व्यापार करते थे।

2- पिछले साल जाधव के कथित कबूलनामे का एक वीडियो भी पाकिस्तान ने जारी किया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद दावा किया गया कि 358 सेकेंड के इस वीडियो में 102 कट थे। वहीं,जानकारों का कहना था कि जाधव से मजबूरन आरोपों को कबूल करवाया गया था।

3- इस वीडियो में जाधव ने कहा कि वह दिसंबर 2001 तक भारतीय नौसेना में रहे। भारत में संसद पर हुए हमले के बाद डोमेस्टिक इंटेलिजेंस जुटाई गई, जिसके बाद उन्होंने 2003 में इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस ज्वाइन की। साथ ही जाधव कहते हैं कि वह ईरान से बलूचिस्तान में टेरोरिस्ट एक्टीविटीज को बढ़ावा दे रहे थे।

4- इस वीडियो में जाधव से जबरन कबूलवाया गया कि वह 2013 में रॉ में शामिल हुए थे। हालांकि भारत सरकार ने इस वीडियो और पाकिस्तान के आरोपों को सिरे खारिज करते हुए कहा कि जाधव भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नौसेना में काम कर चुके हैं।

5- वहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जाधव कानूनी तौर पर ईरान में अपना व्यापार करते थे। उन्हें जबरन हिरासत में लेकर परेशान किया गया। भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया और पाकिस्तान ये बताने में नाकाम रहा कि वह पाकिस्तान कैसे पहुंचे?

6- भारत ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के अफसरों की जाधव से मुलाकात करवाने की 16 बार इजाजत मांगी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने भारत की मांग को हर बार ठुकरा दिया।

7- इस साल 10 अप्रैल को जाधव को जासूसी का दोषी मानते हुए पाकिस्तान की सैन्य कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई।

8- इसके बाद 11 अप्रैल को भारत के गृहमंत्री और विदेश मंत्री ने संसद में कुलभूषण जाधव को वापस लाने का दावा किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि कुलभूषण बिल्कुल निर्दोष है और हर हाल में उसे वापस लाने के लिए सरकार कदम उठाएगी 

9-  कुलभूषण की फांसी पर 10 मई को अंतरराष्ट्रीय अदालत नेल रोक लगा दी थी। 

10- अंतरराष्ट्रीय अदालत में इस मामले में 15 मई को सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट में भारत और पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा।

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