जाधव मामले में झुका पाक, नेशनल असेंबली में बिल पास  कर दी सजा के खिलाफ अपील की इजाजत

Edited By vasudha,Updated: 11 Jun, 2021 10:30 AM

kulbhushan jadhav can now appeal against conviction as pakistan passes bill

कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान का रूख थोड़ा नरम हाेता दिखाई दे रहा है।   पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने  इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (रिव्यू एंड री-कन्सीडरेशन) ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूर कर लिया है। इसके बाद जाधव के लिए  सजा-ए-मौत के फैसले के खिलाफ...

नेशनल डेस्क: कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान का रूख थोड़ा नरम हाेता दिखाई दे रहा है।   पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने  इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (रिव्यू एंड री-कन्सीडरेशन) ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूर कर लिया है। इसके बाद जाधव के लिए  सजा-ए-मौत के फैसले के खिलाफ अपील करना आसान हो गया है। 

 

कुलभूषण जाधव को मिला अपील का अधिकार 
इस बिल के मुताबिक, पाकिस्तान की जेलों में सजायाफ्ता विदेशी कैदी ऊपरी अदालतों में अपील कर सकेंगे। पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के संबंध में यह विधेयक पास किया है। दरअसल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान से जाधव मामले में सुधार करने को कहा था ताकि दूसरे देशों के नागरिकों के इंसाफ मिल सके।  2020 में इमरान खान सरकार ने विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद कुलभूषण जाधव के मामले में आईसीजे के फैसले के मद्देनजर नेशनल असेंबली में एक अध्यादेश पेश किया था। 


पाक में कैद है कुलभूषण जाधव 
गौरतलब है कि सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था।  ICJ ने जुलाई 2019 में फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान को जाधव की सजा की ‘प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार’ करना चाहिए और बिना किसी देरी के भारत को कांसुलर एक्सेस देना चाहिए।

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