कुलभूषण जाधव मामला: 1 रुपया खर्च कर जीता भारत, करोड़ों खर्च कर भी हारा पाकिस्तान

Edited By Seema Sharma,Updated: 18 Jul, 2019 11:31 AM

kulbhushan jadhav case india won by spending 1 rupee

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर बुधवार को रोक लगाते हुए पाकिस्तान को इस फैसले पर पुनर्विचार करने और इसकी प्रभावी समीक्षा करने का निर्देश दिया।

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर बुधवार को रोक लगाते हुए पाकिस्तान को इस फैसले पर पुनर्विचार करने और इसकी प्रभावी समीक्षा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जाधव के मामले में योग्यता के आधार पर भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। ICJ के इस फैसले के बाद भारत में खुशी की लहर है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाधव का केस लड़ने के लिए फीस के तौर पर सिर्फ एक रुपया लिया। वहीं पाकिस्तान ने जाधव के खिलाफ झूठे आरोप साबित करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए।
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पाकिस्तान ने जाधव केस में अपने वकील पर 20 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। इसकी जानकारी भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 15 मई 2017 को एक ट्वीट में दी थी। सुषमा स्वराज ने तब ट्वीट करके बताया था कि हरीश साल्वे ने जाधव का केस लड़ने के लिए एक रुपया लिया है।
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वहीं पाकिस्तान सरकार ने पिछले साल देश की संसद नेशनल असेंबली में बजट दस्तावेज पेश करते हुए बताया था कि द हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में जाधव का केस लड़ने वाले वकील खावर कुरैशी को 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। खावर कुरैशी कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून में स्नातक हैं और आईसीजे में केस लड़ने वाले सबसे कम उम्र के वकील भी हैं।
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आर्थिक मंदी से गुजर रहे पाकिस्तान का जाधव केस में इतने पैसे खर्च करने पर काफी कड़ी आलोचना भी हुई थी। उल्लेखनीय है कि बुधवार को न्यायालय ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव को वकील की सुविधा उपलब्ध न कराकर अनुच्छेद 36 (1) का उल्लंघन किया है और फांसी की सजा पर तब तक रोक लगी रहनी चाहिए जब तक कि पाकिस्तान अपने फैसले पर पुनर्विचार और उसकी प्रभावी समीक्षा नहीं कर लेता। हालांकि आईसीजे ने जाधव की सुरक्षित भारत वापसी की मांग को खारिज कर दिया।

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