Edited By Yaspal,Updated: 05 Apr, 2018 08:49 PM
पाकिस्तानी सरकार को फटकार लगाते हुए लाहौर हाईकोर्ट ने हाफिज सईद को सामाजिक कार्य करने का आदेश दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने आंतक के आका हाफिज के पक्ष का पक्ष लेते हुए कहा कि उसे बेवजह परेशान न किया जाए। हाईकोर्ट का फैसला तब आया है जब अमेरिका ने उसके...
इंटरनेशनल डेस्कः पाकिस्तानी सरकार को फटकार लगाते हुए लाहौर हाईकोर्ट ने हाफिज सईद को सामाजिक कार्य करने का आदेश दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने आंतक के आका हाफिज का पक्ष लेते हुए कहा कि उसे बेवजह परेशान न किया जाए। हाईकोर्ट का फैसला तब आया है जब अमेरिका ने उसके राजनीतिक पार्टी "मिल्ली मुस्लिम लीग" पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया है।
कई आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे चुका है हाफिज
लाहौर हाईकोर्ट इससे पहले भी 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंट हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। सईद को गिरफ्तारी से रोकने का यह फैसला उन सबूतों को नजरअंदाज करना है, जिसकी आधार पर आतंकी सरगना सईद को कई आतंकी घटनाओं में दोषी पाया गया है। मुंबई में नवंबर 2008 मेें हुए आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएन) ने आंतकियों की लिस्ट में शामिल किया था।
इंटरपोल को है हाफिज सईद की तलाश
वहीं इंटरपोल को भी कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के चलते हाफिज सईद की तलाश है। लश्कर के मीडिया प्रभारी और हाफिज के करीबियों ने अब्दुल सलाम और जफर इकबाल को भी आतंकी लिस्ट में शामिल किया था। आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को पहले ही ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला कर लिया है।
पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोकी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर बयान देते हुए कहा कि वह पाकिस्तान द्वारा आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं हैं। जिसके बाद एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का निर्णय किया। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि पहली बार अमेरिका पाकिस्तान को उसके कामों के लिए जवाबदेह बना रहा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस साल के शुरू में पाकिस्तान को दी जाने वाली 1625 करोड़ रुपये की सैन्य सहायता पर रोक लगाने का फैसला किया था।