Edited By Yaspal,Updated: 03 Feb, 2019 10:29 PM
केंद्रीय विधि मंत्रालय ने केंद्र से कहा है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दी जा सकती है। इसे चिदम्बम के लिए एक नयी मुश्किल के तौर...
नई दिल्लीः केंद्रीय विधि मंत्रालय ने केंद्र से कहा है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दी जा सकती है। इसे चिदम्बम के लिए एक नयी मुश्किल के तौर पर देखा जा रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि कानून मंत्रालय की राय मांगी गयी थी कि चिदम्बरम पर मुकदमा चलाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की मांग क्या कानूनी रुप से सही है।
अधिकारी के अनुसार कानून मंत्रालय ने अब केंद्रीय गृह मंत्रालय से कहा है कि सीबीआई के अभियोजन की मांग संबंधी अनुरोध में कानूनी तौर पर कोई विसंगति नहीं है। अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने सीबीआई द्वारा दिये गये सबूतों के आधार पर ही अपनी राय दी है। सीबीआई को एयरसेल मैक्सिस मामले में चिदम्बरम पर अभियोजन चलाने की मंजूरी केंद्र से पहले ही मिल चुकी है।
इस जांच एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपये का विदेश धन हासिल करने में दी गयी एफआईपीबी मंजूरी में कथित अनियमितताओं को लेकर 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। जब यह मंजूरी दी गयी थी तब चिदम्बम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बम को भी इस मामले में कथित रुप से 10 करोड़ रुपये लेने को लेकर गिरफ्तार किया गया था।