सैनिटाइजर की बिक्री और भंडारण के लिए अब लाइसेंस की जरूरत नहीं : सरकार

Edited By Pardeep,Updated: 29 Jul, 2020 02:10 AM

license is no longer required for the sale and storage of sanitizers

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेनिटाइजर की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, ताकि इसे लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा

नई दिल्लीः कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सैनिटाइजर की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, ताकि इसे लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके। 
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एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत यह छूट दी है, लेकिन साथ ही कहा कि विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने बाद नहीं हो। अधिसूचना सोमवार को जारी की गई। मंत्रालय को ऐसे कई अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसमें सैनिटाइजर की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से छूट देने की मांग की गई थी।

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