Edited By kamal,Updated: 08 May, 2018 11:35 AM
शिवपुरी जिला अदालत ने गत दिवस रेप के आरोपियों पर सख्त फैसला सुनाया। शिवपुरी में अनाथ आश्रम की संचालिका और उसके 79 वर्षीय पिता को छह लड़कियों से यौन शोषण के मामले में दोषी करार देते हुए बाप-बेटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मध्य प्रदेश : शिवपुरी जिला अदालत ने गत दिवस रेप के आरोपियों पर सख्त फैसला सुनाया। शिवपुरी में अनाथ आश्रम की संचालिका और उसके 79 वर्षीय पिता को छह लड़कियों से यौन शोषण के मामले में दोषी करार देते हुए बाप-बेटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार शिवपुरी जिले के पटेल नगर स्थित अनाथ आश्रम में लड़कियों के साथ यौन शोषण का खुलासा 17 नवंबर 2016 को हुआ था। चाइल्ड वर्किंग कमेटी के कुछ सदस्य आश्रम पहुंचे थे। यहां छह लड़कियों ने साहस दिखाते हुए अपने साथ हो रहे यौन शोषण का खुलासा किया था।
चाइल्ड वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग को जांच का जिम्मा सौपा था।
जांच के लिए विभाग की टीम पहुंची तो लड़कियों ने खुलासा किया कि के एन अग्रवाल ने उनके साथ न सिर्फ छेड़छाड़ बल्कि रेप भी किया था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पीड़िताओं की मेडिकल जांच करवाई गई, जिसमें रेप की पुष्टि हो गई थी। पुलिस ने उस समय संचालिका और उसके पिता दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।
कोर्ट ने माना कि आश्रम में रह रही 12 से 16 साल तक की 6 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप होता था। उन्हें नींद की गोलियां देते थे, मारपीट करके रेप भी किया जाता था। विशेष न्यायधीश अरुण वर्मा की अदालत ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए शैला अग्रवाल और केएन अग्रवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।