Unlock 1.0 की गाइडलाइन जारी, 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, रेस्त्रां और शॉपिंग मॉल

Edited By Yaspal,Updated: 31 May, 2020 05:22 AM

religious places restaurants and shopping malls to open from june 8

देश में लागू लॉकडाउन को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 जून तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 5.0 के लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला...

नई दिल्लीः केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को देश के निषिद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही कहा कि आठ जून से आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी। केन्द्र ने लॉकडाउन में और अधिक छूट संबंधी शनिवार को जारी नए दिशा-निर्देशों को लॉकडाउन हटाने का प्रथम चरण (अनलॉक 1) बताया है। देश में 25 मार्च से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है।

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नए दिशा-निर्देशों में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर जिन गतिविधियों पर पाबंदी लगी थी, उन्हें एक जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। उसमें कहा गया है कि लॉकडाउन, जिसका चौथा चरण रविवार को समाप्त हो रहा है, निषिद्ध क्षेत्रों में 30 जून तक प्रभावी रहेगी। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सार्वजनिक धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं भी आठ जून से शुरू हो जाएंगी।

अनलॉक 1 का ऐलान

  • शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्त्रां और धार्मिक स्थल को सशर्त खोलने की अनुमति
  • फेज टू में खोले जा सकेंगे स्कूल-कॉलेज, राज्य सरकारों पर छोड़ा फैसला
  • एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए नहीं होगी पास की जरूरत


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केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेनों, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं आदि को शुरू करने का निर्णय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद लिया जाएगा। ​​​​दिशा-निर्देश मे कहा है कि स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के बाद खोला जाएगा। उसमें कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश शिक्षण संस्थानों को जुलाई से खोलने के संबंध में अभिभावकों और अन्य संबंधित लोगों के साथ चर्चा कर सकते हैं। आज जारी दिशा-निर्देश में कर्फ्यू का समय भी बदल कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देशभर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।
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दिशा निर्देशों में रात्रि कफर्यू को लागू रखा गया है लेकिन इसका समय बदलकर रात में नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है। पहले यह शाम सात से सुबह सात बजे तक था। अनिवार्य सेवाओं को इस पाबंदी से बाहर रखा गया है। कंटेनमेंट जोन में पूर्णबंदी की पाबंदी पहले की तरह 30 जून तक लागू रहेंगी। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। कंटेनेमेंट जोन में अनिवार्य सेवाओं को पाबंदी से बाहर रखा गया है। इन क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेंगी और वे केवल मेडिकल इमरजेंसी तथा आवश्यक सेवाओं के लिए ही बाहर निकल सकेंगे। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर पहले की तरह ही बफर जोन बना सकेंगे जहां नये मामले आने की आशंका हो। इन क्षेत्रों में जिला प्रशासन अपनी ओर से पाबंदी लगा सकेंगे।
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राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश जरूरत पड़ने पर स्थिति के अनुसार कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। नये दिशा निर्देशों में लोगों और सामान की राज्य के भीतर तथा एक से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की आवाजाही के लिए किसी तरह के परमिट या पास की जरूरत नहीं होगी। यदि कोई राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति के आकलन के आधार पर आवाजाही को नियमित करना चाहते हैं तो वह इस बारे में पहले से ही व्यापक प्रचार करके लोगों को जानकारी देंगे। यात्री ट्रेन, श्रमिक विशेष ट्रेन, घरेलु हवाई यात्रा, विदेशों में फंसे भारतीयों और देश में फंसे विदेशियों का आवागमन चौथे चरण की तरह ही एसओपी के आधार पर जारी रहेगा। जिन पडोसी देशों के साथ समझौते हैं उनमें सामान की आवाजाही में भी कोई राज्य बाधा नहीं डालेगा।

ये सेवाएं अभी बंद रहेंगीं

  • मेट्रो सेवा, जिम, पार्क सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। विदेश यात्रा पर भी पाबंदी जारी रहेगी।
  • रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू

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