लॉकडाउन: शर्तों के साथ शादियों को मंजूरी, रखना होगा इन बातों का ध्यान

Edited By Seema Sharma,Updated: 04 May, 2020 01:00 PM

lockdown weddings with conditions approved

कोरोना वायरस के चलते देश भर में 24 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का यह तीसर पार्ट है जो समवार 4 मई से शुरू हो रहा है। लॉकडाउन के पहले दो हिस्सों में केंद्र सरकार ने काफी सख्ती बरती थी लेकिन अब लॉकडाउन-3.0 में...

नेशनल डेस्कः कोरोना वायरस के चलते देश भर में 24 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का यह तीसर पार्ट है जो समवार 4 मई से शुरू हो रहा है। लॉकडाउन के पहले दो हिस्सों में केंद्र सरकार ने काफी सख्ती बरती थी लेकिन अब लॉकडाउन-3.0 में राज्यों को कुछ रियायतें दी गई हैं। जहां इस बार जरूरत के सामान की दुकानें खुल रही हैं वहीं दफ्तर भी लगभग खुल रहे हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है वो यह कि क्या शादी कार्यक्रम भी कर पाएंगे। तो यहां बता दें कि सरकार ने शादी समारोह की इजाजत तो दी है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। देशभर में कोई भी जोन हो चाहे रेड, ऑरेज या ग्रीन शादी के लिए इजाजत लेना जरूरी है।

 

शादी समारोह के लिए जिला कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। शादी में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, हाईजीन का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा मास्क पहनना और लॉकडाउन की अन्य शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। हालांकि सरकार ने अभी धार्मिक स्थानों को खोलने की इजाजत नहीं दी है। किसी भी तरह के कार्यक्रम यानी सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम जैसे समारोह पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी। ग्रीन जोन के एरिया में भी यह छूट नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ किसी की मौत पर अंतिम संस्कार या किसी को दफनाने के दौरान सिर्फ 20 लोगों के मौजूद रहने की इजाजत होगी। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने जैसे नियमों का ध्यान रखना होगा।

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