मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा ने कोर्ट में कहा- मुझे ट्यूमर, लंदन जाने की दें इजाजत

Edited By Anil dev,Updated: 29 May, 2019 06:19 PM

london priyanka gandhi robert vadra ed high court

लंदन में प्रॉपर्टी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को बृहस्पतिवार को अपने समक्ष पेश होने के लिए एक बार फिर तलब...

नई दिल्ली: लंदन में प्रॉपर्टी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को बृहस्पतिवार को अपने समक्ष पेश होने के लिए एक बार फिर तलब किया है। उन्हें समन भेजा गया। वाड्रा को लंदन में अवैध संपत्ति खरीद से जुड़े कथित धन शोधन के मामले के संबंध में तलब किया गया है। 

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अधिकारियों ने बताया कि उन्हें यहां एजेंसी के दफ्तर में सुबह करीब साढ़े दस बजे मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने पिछले ही हफ्ते वाड्रा को इस मामले में मिली अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए अदालत का रुख किया था और तब दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाब मांगते हुए वाड्रा को नोटिस जारी किया था। इस मामले में वाड्रा से दर्जनों बार पूछताछ कर चुकी ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा था कि उन्हें वाड्रा को हिरासत में लेने की जरूरत है क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और निचली अदालत ने उन्हें राहत देने वाले आदेश में मामले की गंभीरता पर विचार नहीं किया। 

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वाड्रा के खिलाफ दर्ज ईडी का मामला लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्कॉयर में 19 लाख पाउंड कीमत की संपत्ति की खरीद में हुए धन शोधन के आरोपों से जुड़ा हुआ है। इस संपत्ति पर वाड्रा का कथित तौर पर मालिकाना हक है। एजेंसी ने दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि उन्हें लंदन में वाड्रा से जुड़ी कई नयी संपत्तियों की सूचना मिली है। वाड्रा ने इन आरोपों को खारिज किया है तथा इसे अपने खिलाफ राजनीतिक वैमनस्य करार दिया है। 

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वाड्रा ने इलाज के लिए मांगी विदेश जाने की अनुमति 
वहीं राबर्ट वाड्रा ने ट्यूमर के इलाज के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत से विदेश जाने की अनुमति मांगी है। राउज एवेन्यू अदालत ने वाड्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले की अगली सुनवाई तीलिए पासपोर्ट देने की अपील की गई है। विशेष अदालत के समक्ष विदेश जाने के लिए याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया और कहा कि यह नियमित चिकित्सा जांच है। वाड्रा के वकील ने के. टी. एस. तुलसी ने अदालत को बताया कि मुवक्किल की बड़ी आंत में ट्यूमर है जिसका इलाज कराने के लिए उन्हें विदेश जाने की जरूरत है। वह वर्तमान में सशर्त अग्रिम जमानत पर हैं और बिना अनुमति विदेश जाने और जांच में पेश होने की शर्त पर उन्हें जमानत मिली हुई है। 

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