लॉटरी किंग पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 120 करोड़ की संपत्ति की जब्त

Edited By Yaspal,Updated: 22 Jul, 2019 09:09 PM

lot s action on lottery king seizure of assets of 120 crores

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लॉटरी घोटाला मामले में सैंटियागो माटिर्न तथा उसके साथियों की कंपनियों की 119.6 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। निदेशालय ने सोमवार का जारी बयान में बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम की...

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लॉटरी घोटाला मामले में सैंटियागो माटिर्न तथा उसके साथियों की कंपनियों की 119.6 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। निदेशालय ने सोमवार का जारी बयान में बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 5(1) के तहत यह कारर्वाई की गयी है। इस मामले में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में 61 फ्लैट, 82 खाली प्लॉट और छह विकसित प्लॉटों को जब्त किया गया है।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने सैंटियागो माटिर्न और उसकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (अब फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सिर्विसेज) के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। यही कंपनी पहले माटिर्न लॉटरी एजेंसी के नाम से भी पंजीकृत थी। सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया था कि माटिर्न तथा अन्य आरोपियों ने लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 का उल्लंघन किया है तथा सिक्किम सरकार से ठगी कर अनुचित लाभ कमाया है। 

ईडी के बयान में कहा गया है कि माटिर्न और उसकी कंपनी ने 01 अप्रैल 2009 से 31 अक्टूबर 2010 तक पुरस्कार जीतने वाले टिकटों की पुरस्कार राशि बढ़ाकर दिखायी और इस तरह 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की। उन्होंने लॉटरी कारोबार से प्राप्त अवैध राशि से 40 कंपनियों के नाम पर अचल संपत्तियाँ खरीदीं। ईडी इससे पहले भी इस मामले में दो बार में 138.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है।

 

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