के के मिश्रा को CM चौहान की मानहानि के मामले में दो साल की सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Nov, 2017 03:28 PM

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मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अदालत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके परिजनों के संबंध में आरोप लगाए जाने से जुडे मानहानि के मामले में आज प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के के मिश्रा को दो वर्ष का कारावास और 25 हजार रूपए अर्थदंड सुनाया।

भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अदालत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके परिजनों के संबंध में आरोप लगाए जाने से जुडे मानहानि के मामले में आज प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के के मिश्रा को दो वर्ष का कारावास और 25 हजार रूपए अर्थदंड सुनाया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में मानहानि से जुडे आपराधिक मामले में के के मिश्रा को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। मिश्रा को भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत दो वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

 प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के के मिश्रा ने जून 2014 में प्रदेश कांग्रेस में एक पत्रकार वार्ता में मुयमंत्री श्री चौहान और उनके परिजनों पर आरोप लगाए थे। ये आरोप व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के माध्यम से परिवहन आरक्षकों की नियुक्ति के संबंध में थे, जिन्हें अनेक मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित प्रसारित किया था।  इसके बाद तत्कालीन लोक अभियोजक आनंद तिवारी ने के के मिश्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा यहां की अदालत में दाखिल किया था। श्री तिवारी ने यह तर्क दिया कि चौहान राज्य के मुखिया हैं और उन पर लगाए गए आरोपों से मानहानि हुयी है। 

अदालत के समक्ष पेश किए गए वाद में कहा गया है कि आधारहीन आरोप लगाकर आरोपी ने चौहान की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। इस मामले में मुख्यमंत्री चौहान स्वयं भी कई बार अदालत पहुंचे थे। इस फैसले के साथ ही के के मिश्रा को अदालत ने जमानत भी प्रदान कर दी। अब वे इस फैसले के खिलाफ उपयुक्त अदालत में अपील कर सकते हैं।  

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