मद्रास HC ने किरण बेदी से कहा, आप रोजाना राज्य सरकार के कामकाज में नहीं दे सकती दखल

Edited By Seema Sharma,Updated: 30 Apr, 2019 12:49 PM

madras hc says to kiran bedi you have no power to interfere activities

मद्रास हाईकोर्ट से पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी को झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी और उपराज्यपाल किरण बेदी के बीच चल रहे सियासी घमासान मामले में फैसला सुनाया है।

चेन्नईः मद्रास हाईकोर्ट से पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी को झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी और उपराज्यपाल किरण बेदी के बीच चल रहे सियासी घमासान मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि किरण बेदी के पास केंद्र शासित राज्य की दैनिक गतिविधियों में दखल देने का अधिकार नहीं हैं।

कोर्ट ने कहा कि बेदी के पास नारायणसामी सरकार के कामों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है। दरअसल नारायणसामी ने उप राज्यपाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह फाइलें पास नहीं करने का आरोप लगाया है।

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