Edited By Anil dev,Updated: 24 Apr, 2018 04:23 PM
मद्रास उच्च न्यायालय ने सारदा चिटफंट घोटाला मामले में धनशोधन जांच के सिलसिले में बतौर गवाह पेशी के लिए प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) से मिले समन को चुनौती देने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम की याचिका आज खारिज कर दी।...
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सारदा चिटफंट घोटाला मामले में धनशोधन जांच के सिलसिले में बतौर गवाह पेशी के लिए प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) से मिले समन को चुनौती देने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम की याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने नलिनी की यह दलील अस्वीकार कर दी कि जांच के वास्ते महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत उसके निवास स्थान से बाहर नहीं बुलाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि ऐसी छूट अनिवार्य नहीं है और वह किसी भी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने नलिनी की याचिका पर 145 पन्नों के अपने फैसले में कहा , ‘‘ यह अदालत मानती है कि ङ्क्षलग के आधार पर नियमित तरीके से छूट नहीं मांगी जा सकती है। ’’ अदालत ने पहले लगाई गयी रोक हटाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन पर यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने प्रवर्तन निदेशालय को जांच के लिए नई तारीख निर्धारित करते हुए नया समन जारी करने और कानून के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
इससे पहले, निदेशालय ने सात सितंबर ,2016 को समन जारी कर वरिष्ठ अधिवक्ता नलिनी चिदम्बरम को सारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में अपने कोलकाता कार्यालय में पेश होने के लिये कहा था। नलिनी को टेलीविन चैनल खरीद सौदे के संदर्भ में अदालत और कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष पेश होने के लिए सारदा ग्रुप से एक करोड़ रुपये की कानूनी फीस कथित रुप से मिली थी। उच्च न्यायालय ने नलिनी की याचिका पर 21 सितंबर , 2016 को अंतरिम आदेश के माध्यम से निदेशालय के समन पर रोक लगा दी थी।