नए आईटी नियमों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डिजिटल मीडिया से जुड़े इस नियम पर लगाई रोक

Edited By Yaspal,Updated: 16 Sep, 2021 09:54 PM

madras high court s big decision regarding new it rules

मद्रास हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को हाल ही में लागू सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के कुछ उपबंधों पर रोक लगा दी। पिछले महीने ऐसे ही मामले में बंबई हाई कोर्ट ने ऐसा ही आदेश पारित किया था। अदालत ने...

नेशनल डेस्कः मद्रास हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को हाल ही में लागू सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के कुछ उपबंधों पर रोक लगा दी। पिछले महीने ऐसे ही मामले में बंबई हाई कोर्ट ने ऐसा ही आदेश पारित किया था। अदालत ने नियम 9 के उपबंध (1) एवं (3) पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। ये उप-खंड आचार संहिता के पालन को निर्धारित करते हैं। इन उपबंधों को इस साल फरवरी में मूल आईटी नियमों में शामिल किया गया था।

बंबई हाई कोर्ट ने 14 अगस्त को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 के कुछ हिस्सों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। नियम के तहत यह जरूरी है कि सभी ऑनलाइन प्रकाशक "आचार संहिता" का पालन करें। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडिकेसवालु की पीठ ने बृहस्पतिवार को कर्नाटकी संगीतकार टीएम कृष्णा और डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की जनहित याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह रोक लगायी है। इस एसोसिएशन में 13 मीडिया संस्थान और अन्य लोग शामिल हैं। इन याचिकाओं में नए नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी है।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की इस दलील में प्रथम दृष्टया आधार है कि सरकार द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने का तंत्र प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया को उनकी आजादी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से वंचित कर सकता है। अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के मामले लंबित हैं और उन पर अगले महीने के पहले सप्ताह में सुनवाई होनी है। इस पर उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

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