मद्रास हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल तक नहीं लिया फैसला, तो Tik Tok बैन का आदेश होगा रद्द: SC

Edited By Seema Sharma,Updated: 22 Apr, 2019 12:21 PM

madras high court take decides till april 24 on tik tok supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट से टिक-टॉक एप पर लगाए प्रतिबंध को हटाने की मांग वाली याचिका पर 24 अप्रैल तक निर्णय लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मद्रास हाईकोर्ट बुधवार तक टिक-टॉक वाली याचिका पर कोई फैसला नहीं लेता है

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट से टिक-टॉक एप पर लगाए प्रतिबंध को हटाने की मांग वाली याचिका पर 24 अप्रैल तक निर्णय लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मद्रास हाईकोर्ट बुधवार तक टिक-टॉक वाली याचिका पर कोई फैसला नहीं लेता है तो उच्च न्यायालय का ऐप पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका आदेश निरस्त माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था जिसमें टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध लगाया गया था।
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दरअसल मद्रास हाईकोर्ट के बैन के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि देश में "टिक टॉक" एप के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि यह अश्लील कंटेट का प्रसार कर रही है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद गूगल ने इसे अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। टिक टॉक एप के खिलाफ मदुरै के वरिष्ठ वकील और समाजसेवी मुथु कुमार ने याचिका दाखिल कर इस पर अश्लील सामग्री का प्रसार करने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध की मांग की थी. उन्होंने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया था कि इस ऐप की वजह से बाल उत्पीड़न, आत्महत्या, सांस्कृतिक पतन हो रहा है।

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