Edited By Yaspal,Updated: 07 Sep, 2018 11:16 PM
महाराष्ट्र का कानून एवं न्याय विभाग 2015 में अवैध तरीके से निर्मित मंदिर को ढहाने से कथित रूप से रोकने के मामले में शिवसेना...
मुंबईः महाराष्ट्र का कानून एवं न्याय विभाग 2015 में अवैध तरीके से निर्मित मंदिर को ढहाने से कथित रूप से रोकने के मामले में शिवसेना सांसद चन्द्रकांत खैरे के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे सकता है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय को उक्त जानकारी दी।
एक सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से अदालत में दायर याचिका के अनुसार, औरंगाबाद से लोकसभा सदस्य खैरे ने 29 अक्तूबर, 2015 को वलुंज में अवैध मंदिर गिराने गये दल को काम करने से कथित रूप से रोका और तहसीलदार को गालियां दीं। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 2015 में अवैध रूप से हुए निर्माण कार्यों को ध्वस्त करने का अभियान चलाया गया था।
न्यायमूर्ति ए. एस. ओक और न्यायमूर्ति एम. एस. सोनाक की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान शुक्रवार को राज्य सरकार ने इस संबंध में अदालत से सोमवार तक का वक्त मांगा, ताकि कानून एवं न्याय विभाग इसपर फैसला ले सके। सरकार से खैरे के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी मिलने के बाद पुलिस सांसद के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर सकेगी।