महाराष्ट्रः पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक, मामला दर्ज

Edited By Yaspal,Updated: 21 Jun, 2019 06:41 PM

maharashtra three divorce cases given to her husband case filed

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ पत्नी को कथित रूप से तीन तलाक देने के लिए मामला दर्ज किया गया है। तीन तलाक कानूनन निषिद्ध है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने इसके साथ ही 32 वर्षीय व्यक्ति और उसके परिवार...

ठाणेः महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ पत्नी को कथित रूप से तीन तलाक देने के लिए मामला दर्ज किया गया है। तीन तलाक कानूनन निषिद्ध है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने इसके साथ ही 32 वर्षीय व्यक्ति और उसके परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ पत्नी को कथित रूप से दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लिए भी मामला दर्ज किया है।

महिला ने बृहस्पतिवार को भोइवाडा पुलिस में एक शिकायत दर्ज करायी थी। ठाणे पुलिस प्रवक्ता सुखंदा नारकर ने कहा कि शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति आमिर मुख्तार आमिर मोमिन ने उसे दो महीने पहले तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया था।

उन्होंने कहा कि उसकी शिकायत के आधार पर मोमिन के खिलाफ बृहस्पतिवार को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

नारकर ने कहा कि पीड़िता ने आरोपी से मई 2016 में विवाह किया था और दोनों का 18 महीने का एक पुत्र है। विवाह के तुरंत बाद ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

 

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