दो बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी स्कूल वैन चालक को 10 साल की सश्रम कैद

Edited By prachi upadhyay,Updated: 10 Aug, 2019 03:43 PM

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ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे की विशेष अदालत ने दो बच्चियों से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी 35 वर्षीय स्कूल वैन चालक को 10 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। मामला 2016 का है, जब आरोपी ड्राइवर तुलसीराम मानेरे इन दोनों बच्चियों को स्कूल से लाने और ले...

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे की विशेष अदालत ने दो बच्चियों से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी 35 वर्षीय स्कूल वैन चालक को 10 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। मामला 2016 का है, जब आरोपी ड्राइवर तुलसीराम मानेरे इन दोनों बच्चियों को स्कूल से लाने और ले जाने का काम करता था। इस दौरान उसने कई बार इन बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। वो बच्चियों को एक सूनसान जगह ले जाता था और उनसे दुष्कर्म करता था। इतना ही नहीं वो दोनों बच्चियों को धमकी देता था कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को बताया तो उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने होंगे।

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जब बच्चियों के शिक्षक को मामले की जानकारी हुई तो वो दोनों पीड़ित बच्चियों को निजामपुरा थाने ले गए और आरोपी ड्राइवर तुलसीराम मानेरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की।

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मामला विशेष अदालत पहुंचने पर न्यायाधीश एसपी गोंढालेकर ने पॉक्सो (यौन अपराधों से बाल संरक्षण) कानून के तहत तुलसीराम मानेरे को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने मानेरे पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं लोक अभियोजक के मुताबिक दोषी ने जून से दिसंबर 2016 के बीच दोनों बच्चियों से कई बार दुष्कर्म किया। घटना के वक्त इन बच्चियों की उम्र करीब आठ साल थी। लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोल्कर ने बताया कि मानेरे स्कूली बच्चों का एक वाहन चलाया करता था और शनिवार को इन दोनों बच्चियों का स्कूल का समय अलग हुआ करता था। तब वो इसका फायदा उठा कर बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता था।

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