Edited By shukdev,Updated: 29 Apr, 2020 11:13 PM
कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन (बंद) के कारण विमानन सेवाएं स्थगित हैं। हालांकि एक बार जब लॉकडाउन समाप्त होगा और फिर से विमान उड़ान भरने लगेंगे, तब देश के हवाईअड्डे काफी बदले-बदले नजर आएंगे। विमानन ...
नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन (बंद) के कारण विमानन सेवाएं स्थगित हैं। हालांकि एक बार जब लॉकडाउन समाप्त होगा और फिर से विमान उड़ान भरने लगेंगे, तब देश के हवाईअड्डे काफी बदले-बदले नजर आएंगे। विमानन प्राधिकरण ने लॉकडाउन के बाद हवाईअड्डों के लिए लागू होने वाली पाबंदियों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के द्वारा जारी दिशानिर्देशों की कॉपी पीटीआई-भाषा के भी हाथ लगी है।
इसके अनुसार,‘यह मानकर चला जा रहा है कि शुरुआत में बड़े (मेट्रो अथवा टिअर-1) शहरों, कुछ राज्यों की राजधानियों तथा कुछ प्रमुख टिअर-2 शहरों के लिये विमानन सेवाएं बहाल होंगी।' प्राधिकरण पूरे भारत में 100 से अधिक हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है। उसने कहा कि यदि किसी हवाई अड्डे के पास कई टर्मिनल हैं, तो केवल एक टर्मिनल का उपयोग ही शुरू में किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, अगर हवाई अड्डे पर यात्रियां के सामान उन तक पहुंचान के कई सुविधाएं हैं तो इनका इस्तेमाल बीच में एक-एक को छोड़कर किया जाना चाहिये ताकि लोगों के बीच परस्पर दूरी रह सके। नियामक ने कहा कि जब तक विमान सेवाओं का संचालन धीरे-धीरे न बढ़े, तब तक खाने-पीने के स्टोर तथा खुदरा स्टोर सीमित संख्या में ही खुलने चाहिये। हवाईअड्डों पर स्थित रेस्तराओं और पब में शराब तभी परोसी जानी चाहिये, जब संबंधित राज्य सरकार इसकी अनुमति दे।