माल्या प्रत्यर्पण मामला: ब्रिटिश अदालत के फैसले ने अस्थाना को दिया जश्न का मौका

Edited By shukdev,Updated: 10 Dec, 2018 09:54 PM

malala extradition case british court verdict given to asthana

ब्रिटेन की अदालत ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण की अनुमति देते हुए विवाद में फंसे सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को जश्न का मौका दिया। इस अदालत ने सोमवार को कहा कि शराब कारोबारी माल्या के बचाव पक्ष ने भारतीय अधिकारी पर ‘भ्रष्ट तरीके से’ काम करने...

नई दिल्ली : ब्रिटेन की अदालत ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण की अनुमति देते हुए विवाद में फंसे सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को जश्न का मौका दिया। इस अदालत ने सोमवार को कहा कि शराब कारोबारी माल्या के बचाव पक्ष ने भारतीय अधिकारी पर ‘भ्रष्ट तरीके से’ काम करने का आरोप लगाया था जबकि ऐसा नहीं है। वर्ष 1984 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी अस्थाना ने माल्या के 2016 में भारत से भागने के बाद सीबीआई के विशेष जांच दल का नेतृत्व किया था और ब्रिटेन से उनके प्रत्यर्पण के मामले को गंभीरता से आगे बढाया था।

PunjabKesariहैदराबाद के कारोबारी सतीश सना से जुड़े एक मामले में कथित रूप से रिश्वत को लेकर सीबीआई द्वारा अस्थाना के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद सरकार ने उन्हें तथा सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया था। इस मामले को उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार तथा सना को संरक्षण देने के आरोप लगाए थे। सितंबर में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा प्रत्यर्पण आदेश सुरक्षित रखने के बाद यह घटनाक्रम हुआ। हालांकि माल्या के बचाव दल ने अपने गवाह प्रोफेसर लॉरेंस सेज को पेश किया था जिन्होंने अस्थाना के चरित्र और पेशेवर ईमानदारी को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे।

PunjabKesariसोमवार को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत की मुख्य न्यायाधीश एम्मा अर्बुथनॉट ने अपने आदेश में कहा कि बचाव पक्ष ने अस्थाना की आलोचना करके अदालत को इस बात पर राजी करने का प्रयास किया कि अभियोजन भ्रष्ट और राजनीति से प्रेरित है। न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिला कि अभियोजन भ्रष्ट या राजनीति से प्रेरित है। 

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