मालेगांव विस्फोटः साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत

Edited By ,Updated: 25 Apr, 2017 01:05 PM

malegaon blast bombay high court grants bail to sadhvi pragya

2008 मालेगांव विस्फोट मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर काे जमानत दे दी।

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी, लेकिन सह आरोपी और पूर्व कर्नल प्रसाद पुरोहित को कोई राहत देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति शालिनी फनसाल्कर जोशी की खंड पीठ ने कहा, साध्वी प्रज्ञा को 5 लाख रुपए की जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। प्रसाद पुरोहित की आेर से दायर अपील को खारिज किया जाता है। अदालत ने साध्वी को एन.आई.ए को अपना पासपोर्ट सौंपने, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और जब भी जरूरत हो एनआईए अदालत में रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया है। 

न्यायमूर्ति मोरे ने आज के आदेश पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा, हमने अपने आदेश में कहा है कि पहली नजर में साध्वी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित मालेगांव बम विस्फोट में आरोपी है, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 80 लोग जख्मी हो गए थे। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक बाइक में बम लगाकर विस्फोट किया गया था। साध्वी और पुरोहित को 2008 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में हैं।

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