मालेगांव ब्लास्ट मामले की टली सुनवाई, 30 अक्टूबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला

Edited By vasudha,Updated: 26 Oct, 2018 07:01 PM

malegaon blast case hearing get delay

मालेगांव में 2008 में हुए बम विस्फोट के मुकदमे में एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को सात में से पांच आरोपियों के अनुपस्थित रहने के कारण कड़ी आपत्ति जतायी...

नेशनल डेस्क: मालेगांव में 2008 में हुए बम विस्फोट के मुकदमे में एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को सात में से पांच आरोपियों के अनुपस्थित रहने के कारण कड़ी आपत्ति जतायी। अदालत ने मुकदमे की कार्यवाही को 30 अक्टूबर के लिए स्थगित करते हुए कहा कि आरोपियों को अदालत के आदेश का पालन करने और अदालत में उपस्थित होने का यह अंतिम बार मौका दिया जा रहा है। 

अदालत ने आरोपियों को चेताया  
विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत की अध्यक्षता करते हुए न्यायाधीश विनोद पढ़ालकर ने आरोपियों को कार्यवाही लंबित करने के प्रति आगाह किया। उन्होंने इस बात पर गंभीर आपत्ति जतायी कि सात में से केवल दो आरोपी..लेफ्टीनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित एवं समीर कुलकर्णी ही अदालत में उपस्थित हैं। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी अदालत को जानबूझ कर अनदेखी कर रहे हैं। यदि वे अगली तारीख को पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ समुचित आदेश दिए जाएंगे।

पुरोहित की याचिका को किया स्वीकार 
इस बीच बंबई उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पुरोहित द्वारा दाखिल याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। पुरोहित ने उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत अभियोजन चलाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका पर 29 अक्टूबर को सुनवाई किए जाने की संभावना है। उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के समीप मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोट उपकरण में विस्फोट होने से छह लोगों की जान गयी थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 
 

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