धोखाधड़ी केस: दिल्ली HC पहुंचे मलविंदर सिंह, FIR रद्द करने की मांग की

Edited By Seema Sharma,Updated: 11 Oct, 2019 03:07 PM

malvinder singh reached high court for cancellation of fir

फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक मालविंदर सिंह ने कथित तौर पर 2,397 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) कोष गबन मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी गिरफ्तारी

नई दिल्ली: फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक मालविंदर सिंह ने कथित तौर पर 2,397 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) कोष गबन मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले उन्होंने गुरुवार को हाईकोर्ट से संपर्क किया था। न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने शुक्रवार को सिंह, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और आरएफएल की दलीलों पर सुनवाई की।

 

ईओडब्ल्यू और आरएफएल ने याचिका के गुण-दोष पर सवाल उठाए, वहीं सिंह ने मामले में नोटिस जारी करने तथा पुलिस द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि कॉरपोरेट मंत्रालय के अधीन आने वाला गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) ही उनके खिलाफ फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच कर सकता है। उन्होंने कहा कि मामले में रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) की शिकायत पर एसएफआईओ पहले ही जांच कर रहा है और इसलिए ईओडब्ल्यू द्वारा जांच नहीं की जा सकती।

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