घर से निकलने से पहले पहन लें मास्क, नहीं तो हो सकती है छह महीने की जेल

Edited By vasudha,Updated: 09 Apr, 2020 05:09 PM

mask became necessary on leaving home

दिल्ली में घरों से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहनने पर लोगों को छह महीने तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस संबंध में आदेश जारी किया है। बिना मास्क पहने घर से बाहर...

नेशनल डेस्क: दिल्ली में घरों से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहनने पर लोगों को छह महीने तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस संबंध में आदेश जारी किया है। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 200 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

 

मुख्य सचिव ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी अधिकारी द्वारा जारी आदेश की अवहेलना) के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। देव ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी जगह, दफ्तर और कार्यशाला में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को मास्क पहनना होगा। आदेश के मुताबिक, ‘‘कोई व्यक्ति/अधिकारी बिना मास्क पहने बैठक में भाग नहीं लेगा।

 

ये मास्क केमिस्ट के पास उपलब्ध मानक मास्क या घर में बने मास्क भी हो सकते हैं, जिन्हें अच्छी तरह धोकर और संक्रमण मुक्त करके पुन: इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को लोगों के लिए घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनने को अनिवार्य करने की बात कही थी। 

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