घर से बाहर निकलने पर लगाना ही होगा मास्क, नहीं तो देना होगा जुर्माना

Edited By shukdev,Updated: 24 Apr, 2020 09:16 PM

mask will have to be applied when you get out of the house

गोवा सरकार ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती उपाय के तहत घरों से बाहर निकलने पर लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। यहां जारी एक बयान में सरकार ने कहा कि जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बयान ...

पणजी: गोवा सरकार ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती उपाय के तहत घरों से बाहर निकलने पर लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। यहां जारी एक बयान में सरकार ने कहा कि जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बयान में कहा गया है, ‘ राज्य में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लागू गोवा महामारी रोग अधिनियम, कोविड-19 विनियमों के तहत सड़कों, अस्पतालों, कार्यस्थलों समेत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य है।' 

बयान में कहा गया है,‘ उल्लंघनकर्ताओं को 100 रुपए जुर्माना देना होगा और जुर्माना नहीं भरने पर उनके विरूद्ध भादसं की धारा 188 (जनसेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश का उल्लंघन) के तहत कार्रवाई होगी।' राज्य में सात व्यक्तियों में कोरोना वायरस संक्रमण पाया गया है। वे सभी गोवा के ही निवासी हैं और अब स्वस्थ हो गए हैं। 

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