MCD चुनाव: कॉमन सिंबल को लेकर स्वराज इंडिया पार्टी पहुंची हाईकोर्ट

Edited By ,Updated: 20 Mar, 2017 07:40 PM

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एमसीडी चुनाव में कॉमन सिंबल को लेकर योगेन्द्र यादव की पार्टी हाईकोर्ट पहुंच गई।

नई दिल्ली: एमसीडी चुनाव में कॉमन सिंबल को लेकर योगेन्द्र यादव की पार्टी हाईकोर्ट पहुंच गई। स्वराज इंडिया पार्टी के कॉमन सिम्बल्स देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली इलेक्शन ऑफिस ने कहा था कि उसके पास ये अधिकार ही नहीं है और यह केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज है। स्वराज इंडिया पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट में पेश वकील प्रंशात भूषण का तर्क था कि एमसीडी चुनावों मे सिंबल बांटने का काम दिल्ली इलेक्शन ऑफिस ही करता है। देश के बाकी हिस्सों में भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ही ये काम करता है और उनको कॉमन सिंबल बटाने का अधिकार है, फिर दिल्ली मे यह क्यों नहीं हो सकता।

स्वराज इंडिया पार्टी फिलहाल अनरिकग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी है। स्वराज इंडिया पार्टी पहली बार एमसीडी चुनाव में उतर रही है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई करने की जरूरत है, लिहाजा वह अपनी याचिका में कुछ संशोधन करते हुए 14 मार्च के दिल्ली इलेक्शन ऑफिस के आदेश को चुनौती दे। इस आदेश में दिल्ली इलेक्शन ऑफिस ने मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों को लेकर कुछ दिशानिर्देश और नियमों के साथ सूची जारी की है। कोर्ट ने कहा कि ये संशोधन तुंरत करें ताकि कोर्ट इस मामले पर कल फिर सुनवाई कर सके। 22 अप्रैल को दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं। ऐसे में इस मामले में कोर्ट से आने वाला फैसला काफी अहम होग।

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