Edited By Seema Sharma,Updated: 13 May, 2018 01:26 PM
अटार्नी जनरल (ए.जी.) ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि विधि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंत्रालयों द्वारा योजनाबद्ध व्यक्तियों के सेवा मामलों से संबंधित अर्थहीन मामले सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचें और विशेष अनुमति याचिकाएं...
नई दिल्ली: अटार्नी जनरल (ए.जी.) ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि विधि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंत्रालयों द्वारा योजनाबद्ध व्यक्तियों के सेवा मामलों से संबंधित अर्थहीन मामले सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचें और विशेष अनुमति याचिकाएं (एस.एल.पी.) केवल उन मामलों में ही दायर की जाएं जहां सरकार की नीति से जुड़े निर्णय शामिल हैं।
ए.जी. ने हाल में एक बैठक में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा था कि जब कानून मंत्रालय व्यक्तियों के सेवा मामलों से संबंधित हाईकोर्ट के किसी आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. दायर करने के वास्ते विभिन्न मंत्रालयों के प्रस्तावों को भेजता है तो विधि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अर्थहीन याचिकाएं शीर्ष अदालत तक नहीं पहुंच पाएं।