भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी का बड़ा आरोप, नवनीत कालरा का कांग्रेस से सीधा संबंध

Edited By Yaspal,Updated: 15 May, 2021 07:52 PM

meenakshi lekhi said navneet kalra s direct relationship with congress

भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि ऑक्सीजन सांद्रकों की कथित कालाबाजारी के मामले में आरोपी नवनीत कालरा का कांग्रेस से करीबी रिश्ता है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार...

नई दिल्लीः भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि ऑक्सीजन सांद्रकों की कथित कालाबाजारी के मामले में आरोपी नवनीत कालरा का कांग्रेस से करीबी रिश्ता है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के पहले कार्यकाल में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री अजय माकन द्वारा कालरा को राजधानी दिल्ली के नामी गोल्फ क्लब की सदस्यता दी गई थी।

विपक्षी दल पर हमला करते हुए लेखी ने कहा कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ऐसे सभी ‘‘अपराधियों'' और‘‘कालाबाजारियों'' के वकील हैं। कांग्रेस के साथ कालरा के रिश्तों का आरोप लगाते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि आरोपी और मैट्रिक्स सेल्यूलर के अधिकारियों ने 75,00 के करीब ऑक्सीजन सांद्रकों की जमाखोरी की थी। उन्होंने दावा किया कि राजधानी में ऑक्सीजन की कृत्रिम कमी का वातावरण निर्मित किया गया और कांग्रेस के करीबी लोगों ने इसका फायदा उठाया।

लेखी ने कहा कि कालरा के फेसबुक पेज पर सोनिया और राहुल गांधी के साथ उसकी तस्वीरें भी हैं। उन्होंने कहा कि व्यवसायी कालरा ने अपने फेसबुक पेज पर कोविड-19 महामारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘कांग्रेस का हाथ हमेशा ही कालाबाजारियों और जमाखारों के साथ रहा है और ताजा घटनाक्रमों से यह एक बार फिर जाहिर हुआ है। इन लोगों के कांग्रेस से सीधे रिश्ते हैं। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब उसने ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया।

हाल में की गयी छापेमारी के दौरान कालरा के तीन रेस्त्रां ‘खान चाचा', ‘नेगा जू' और ‘टाउन हॉल' से 524 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद किए गए थे और ऐसा संदेह है कि वह अपने परिवार के साथ दिल्ली छोड़कर चला गया है। ऑक्सीजन सांद्रक कोविड-19 के इलाज में महत्वपूर्ण चिकित्सकीय उपकरण हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (जालसाजी), 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 34 (समान इरादे से काम करना) के तहत कालरा के खिलाफ पांच मई को एक मामला दर्ज किया गया था। ऑक्सीजन सांद्रकों की कालाबाजारी के लिए आवश्यक वस्तु कानून और महामारी कानून के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। पिछले दिनों इस मामले में कालरा के अग्रिम जमानत के अनुरोध को ठुकरा दिया गया था। 

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