मेहुल चोकसी की मेडिकल रिपोर्ट मांगने के मामले में SC पहुंचा केंद्र

Edited By Anil dev,Updated: 02 Jul, 2019 01:34 PM

mehul choksi punjab national bank high court

केंद्र ने अरबों रूपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला में आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण के लिये उसकी मेडिकल रिपोर्ट मंगाने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मंगलवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की।

नई दिल्ली: केंद्र ने अरबों रूपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला में आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण के लिये उसकी मेडिकल रिपोर्ट मंगाने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मंगलवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला के प्रमुख आरोपियों में से एक है और इस समय कैरेबियाई देश एंटीगुआ में रह रहा है। 

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ से कहा कि उच्च न्यायालय के इस आदेश चोकसी को भारत लाने के सरकार के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सरकार की याचिका पर विचार करेगी और उसे सूचीबद्ध करने के संबंध में आदेश देगी। 

उच्च न्यायालय ने चौकसी के पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने के दाव पर गौर करते हुए उसके वकील को उसकी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह एंटीगुआ से भारत की यात्रा करने के लिए स्वस्थ है या नहीं। 

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