Edited By Seema Sharma,Updated: 29 Jan, 2019 04:33 PM
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एक आदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दायर मानहानि के मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को 25 फरवरी को उसके समक्ष उपस्थित होने को निर्देश दिया।
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एक आदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दायर मानहानि के मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को 25 फरवरी को उसके समक्ष उपस्थित होने को निर्देश दिया। रमानी द्वारा अकबर पर यौन उत्पीडऩ के आरोप लगाने के बाद पूर्व उन्होंने यह मामला दायर किया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अकबर की याचिका पर प्रिया रमानी को समन जारी किया।
अकबर ने पिछले साल 17 अक्तूबर को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। भारत में #Metoo अभियान के जोर पकड़ने पर सोशल मीडिया पर अकबर के खिलाफ आरोप लगाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने रमानी के खिलाफ निजी आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी। रमानी ने आरोप लगाया था कि अकबर ने तकरीबन 20 साल पहले उनका यौन उत्पीड़न किया था। इन आरोपों का अकबर ने खंडन किया था।