धन शोधन मामला: दिल्ली HC ने रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर ED से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा

Edited By Seema Sharma,Updated: 25 Mar, 2019 12:46 PM

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धनशोधन के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। वहीं ईडी ने वाड्रा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इसमें तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया

नई दिल्लीः धनशोधन के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। वहीं ईडी ने वाड्रा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इसमें तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया और उन्हें कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वाड्रा की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उल्लेखनीय है कि रॉबर्ट वाड्रा ने 20 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया जहां उन्होंने धनशोधन के एक मामले में अपने खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी।

वाड्रा ने धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) 2002 के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की भी मांग की। वाड्रा की इसी अर्जी पर हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि वाड्रा ने लंदन के 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर स्थित 19 लाख पाउंड की एक संपत्ति की खरीद में मनी लांड्रिंग के आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। यह संपत्ति कथित तौर पर वाड्रा की है। बीते 16 फरवरी को अदालत ने 19 मार्च तक के लिए वाड्रा को गिरफ्तारी से छूट दी गई थी।
 

निदेशालय ने कहा था कि उसे लंदन में कई अन्य नई संपत्तियों के बारे में सूचना मिली है, जो कथित तौर पर वाड्रा की हैं, इनमें 50 और 40 लाख पाउंड के 2 मकान, 6 फ्लैट और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। हाल ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाड्रा से धन शोधन के एक मामले में करीब सात घंटे पूछताछ की थी। यह मामला विदेश में अवैध संपत्ति की खरीद से जुड़ा हुआ है।

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