YES बैंक को मूडीज ने दिया झटका, रेटिंग घटाई

Edited By shukdev,Updated: 06 Mar, 2020 10:15 PM

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मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने शुक्रवार को येस बैंक लिमिटेड की रेटिंग को घटा दिया है। रिजर्व बैंक ने येस बैंक को देनदारियों का भुगतान करने से 30 दिन के लिए रोक दिया है, जिसके बाद रेटिंग में यह कमी की गई। मूडीज ने येस बैंक लिमिटेड की दीर्घकालिक विदेशी...

नई दिल्ली: मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने शुक्रवार को येस बैंक लिमिटेड की रेटिंग को घटा दिया है। रिजर्व बैंक ने येस बैंक को देनदारियों का भुगतान करने से 30 दिन के लिए रोक दिया है, जिसके बाद रेटिंग में यह कमी की गई। मूडीज ने येस बैंक लिमिटेड की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बी2 से घटाकर सीएए3 कर दिया और कहा, “अनिश्चित दिशा के साथ रेटिंग समीक्षाधीन रहेगी।” मूडीज ने बैंक की दीर्घकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा बैंक जमा रेटिंग को भी घटा दिया है। मूडीज ने साथ ही यह भी कहा कि उसे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जमाकर्ताओं का कम से कम नुकसान होगा। रेटिंग एजेंसी ने कहा, “जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आरबीआई के आश्वासनों से इस बात का पूरा भरोसा मिलता है कि जमाकर्ताओं के नुकसान का जोखिम कम है।” 

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गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने संकट में फंसे येस बैंक के पुनर्गठन की योजना का प्रारूप जारी किया जिसमें कहा गया है कि बैंक की पूंजी पांच हजार करोड़ रुपए हैं और रणनीतिक निवेशक बैंक 49 प्रतिशत हिस्सेदारी ले सकता है। बैंकिंग नियामक द्वारा इस प्रारूप को अपनी वेबसाइट पर जारी करने के तत्काल बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय स्टेट बैंक येस बैंक की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी ले सकता है। 

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उन्होंने कहा कि बैंक की यह पुनर्गठन योजना एक महीने के भीतर पूरी की जाएगी और इसके तहत प्रशासक के स्थान पर निदेशक मंडल बनाया गया जाएगा। केन्द्रीय बैंक ने इस प्रारूप में कहा है कि रणनीतिक निवेशक तीन साल तक अपनी हिस्सेदारी 26 प्रतिशत से कम नहीं कर सकेगा। रिजर्व बैंक ने इस प्रारूप पर आम लोगों, बैंकों, शेयरधारकों, जमाकर्ताओं और ऋणदाताओं से 09 मार्च तक सुझाव मांगे हैं। इसके बाद इस संबंध में निर्णय लिए जाएंगे।
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उसने एक बयान में कहा कि प्रारूप पर येस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक से भी सुझाव मांगे गए हैं। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को येस बैंक के कामकाज पर अस्थायी प्रतिबंधित लगाने का निर्णय लिया था जो 03 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। केन्द्रीय बैंक ने इसके जर्माकर्ताओं की निकासी भी सीमा भी 50 हजार रुपए निर्धारित कर दी है। हालांकि शादी-विवाह, उपचार, उच्च शिक्षा और अन्य अपरिहार्य स्थितियों के मामलों में छूट मिल सकती है। 

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