Edited By Pardeep,Updated: 22 Aug, 2019 03:48 AM
भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान में 3.78 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ा है जो तय लक्ष्य की तुलना में 1.6 करोड़ अधिक हैं। भाजपा उपाध्यक्ष एवं सदस्यता अभियान के सह-संयोजक दुष्यंत कुमार गौतम ने करीब डेढ़ महीने तक चले इस अभियान को ‘काफी सफल’ करार दिया। उन्होंने...
नेशनल डेस्क: भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान में 3.78 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ा है जो तय लक्ष्य की तुलना में 1.6 करोड़ अधिक हैं। भाजपा उपाध्यक्ष एवं सदस्यता अभियान के सह-संयोजक दुष्यंत कुमार गौतम ने करीब डेढ़ महीने तक चले इस अभियान को ‘काफी सफल’ करार दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले कुछ दिनों में जब पार्टी अलग-अलग क्षेत्रों से आंकड़े एकत्र कर लेगी तब यह आंकड़ा 5 करोड़ के करीब पहुंच सकता है।
भाजपा का सदस्यता अभियान 6 जुलाई को शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस अभियान का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था। पार्टी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सदस्यता अभियान की शुरूआत की थी।
भाजपा अनुच्छेद 370 पर छेड़ेगी देशव्यापी जागरूकता अभियान
भाजपा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र सरकार के निर्णय को लेकर देशव्यापी जन जागरूकता अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत पार्टी फिल्म, कला, खेल, अकादमिक एवं अन्य क्षेत्रों में 2,000 प्रमुख लोगों से संपर्क कायम करेगी। पार्टी आने वाले दिनों में देशभर में जिला एवं राज्य स्तर पर बैठकों का आयोजन करेगी। पार्टी का कहना है कि इस फैसले को व्यापक जन समर्थन प्राप्त है। इस अभियान के माध्यम से भाजपा विपक्ष के इस निर्णय के खिलाफ किए जा रहे प्रचार पर लगाम लगाना चाहती है। इस पहल के तहत देश के 370 स्थानों पर छोटी बैठकें आयोजित की जाएंगी। इनमें 500 से 1,000 विचारक जिला स्तर पर शामिल होंगे। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर 35 बड़ी बैठकें आयोजित की जाएंगी जिनमें 2,000 लोग शामिल होंगे।
तंबाकू उत्पादों पर एक हैल्पलाइन भी होगी
सरकार ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों पर 1 सितम्बर से स्वास्थ्य संबंधी नई चेतावनियां प्रदर्शित करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज इस चेतावनी के नए नियमों की अधिसूचना जारी की है, इसके तहत सभी तंबाकू उत्पादों और आयातित तंबाकू उत्पादों पर ये चेतावनियां लिखी होंगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि 2008 के सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम में चेतावनी से संबंधित संशोधन किया गया है और यह नियम 1 सितम्बर से लागू होगा। तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी वाला एक चित्र 1 सितम्बर 2018 से प्रकाशित किया जा रहा था, अब आगामी 1 सितम्बर से दूसरा चित्र प्रकाशित किया जाएगा।