जिनके पास नहीं है आय का कोई साधन, उन्होंने भी भरा इनकम टैक्स रिटर्न

Edited By shukdev,Updated: 11 Oct, 2019 08:11 PM

more than 2 96 crore people filled returns in zero income category

आंकलन वर्ष 2018-19 के लिए कुल 5,87,13,458 लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है जिसमें से 2,96,80,223 लोगों ने शून्य कर देयता वर्ग के लिए रिटर्न दाखिल किया है। आयकर विभाग द्वारा इस संबंध में शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में मात्र नौ ऐसे...

नई दिल्ली: आंकलन वर्ष 2018-19 के लिए कुल 5,87,13,458 लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है जिसमें से 2,96,80,223 लोगों ने शून्य कर देयता वर्ग के लिए रिटर्न दाखिल किया है। आयकर विभाग द्वारा इस संबंध में शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में मात्र नौ ऐसे लोगों ने रिटर्न दाखिल किया है जिनकी आय 100 करोड़ रुपए से लेकर 500 करोड़ रुपए के बीच है। 50 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए से कम आय वर्ग में 35 लोगों ने रिटर्न दाखिल किया है। 

25 करोड़ रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए से कम आय वर्ग के लिए 106 रिटर्न भरे गए हैं जबकि 10 करोड़ रुपए से लेकर 25 करोड़ रुपए से कम आय वर्ग में 660 लोगों ने रिटर्न दाखिल किया है। पांच करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए से कम आय वर्ग के लिए 2,039 रिटर्न दाखिल किए गए हैं और एक करोड़ रुपए से लेकर पांच करोड़ रुपए से कम आय वर्ग में 46,279 रिटर्न दाखिल हुए। 50 लाख रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए से कम आय वर्ग के लिए 121084 रिटर्न भरे गए। 

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25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए से कम आय वर्ग के लिए 5,04,258 रिटर्न, 20 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए से कम आय वर्ग में 3,80,802 रिटर्न, 15 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए से कम आय वर्ग में 7,19,882 रिटर्न और 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए से कम आय वर्ग में 22,37,558 रिटर्न दाखिल किए गए। 

9.50 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए से कम आय वर्ग के लिए 4,60,298 रिटर्न दाखिल हुए। 5.50 लाख रुपए से लेकर 9.50 लाख रुपए से कम आय वर्ग के लिए 81,55,335 रिटर्न भरे गए। इसी तरह से पांच लाख रुपए से लेकर 5.50 लाख रुपए से कम आय वर्ग के लिए 17,93,339 रिटर्न दाखिल हुए। 

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क्या है शून्य आयकर रिटर्न
इनकम टैक्स विभाग द्वारा प्रत्येक कमाऊं व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न दाख़िल करने का कोई न कोई प्रावधान है। इसमे उन लोगों के लिए भी प्रावधान है, जिनके पास कमाई का कोई स्रोत नहीं है। यानी जिन लोगों के पास आय का कोई साधन नहीं है, उन लोगों के लिए भी आयकर रिटर्न का प्रावधान बनाया गया है, जिसके तहत वे लोग भी आयकर रिटर्न दाख़िल कर सकते हैं। 

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दरअसल, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निल आयकर रिटर्न फाइलिंग अनिवार्य है, जिसके लिए बकायदा नियम कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत शून्य रिटर्न दाखिल करके कर दाता आयकर विभाग को यह घोषणा करेगा कि मूल्यांकन वर्ष के दौरान उसकी कोई आय या गतिविधियां नहीं हैं। मतलब साफ है कि यदि आपके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, तो आप यह आयकर विभाग को बताएंगे।

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