Edited By rajesh kumar,Updated: 02 Feb, 2023 02:11 PM

असम सरकार राज्य में बाल विवाह पर लगाम लगाने और रोकने के लिए लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सूबे के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि असम सरकार राज्य में विवाह के खतरे को समाप्त करने के अपने संकल्प में दृढ़ है।
नेशनल डेस्क: असम सरकार राज्य में बाल विवाह पर लगाम लगाने और रोकने के लिए लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि असम सरकार राज्य में विवाह के खतरे को समाप्त करने के अपने संकल्प में दृढ़ है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर लिखा कि, "असम सरकार राज्य में बाल विवाह के खतरे को समाप्त करने के अपने संकल्प में दृढ़ है। अब तक असम पुलिस ने राज्य भर में 4,004 मामले दर्ज किए हैं और आने वाले दिनों में और पुलिस कार्रवाई की संभावना है। मामलों पर कार्रवाई 3 फरवरी से शुरू होगी।"
बता दें कि, इससे पहले असम मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि जो पुरुष 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करेंगे उनके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार 14 से 18 साल उम्र तक की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।