Edited By Yaspal,Updated: 05 Mar, 2019 08:06 PM
कलकता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजित विश्वास की हत्या के मामले के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकुल राय की अग्रिम जमानत की अवधि अगले आठ सप्ताह तक बढ़ा...
कोलकाताः कलकता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजित विश्वास की हत्या के मामले के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकुल राय की अग्रिम जमानत की अवधि अगले आठ सप्ताह तक बढ़ा दी है।
अगली सुनवाई तक लगाई गिरफ्तारी पर रोक
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति मनजीत मंडल की पीठ ने राय की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इसके साथ ही पुलिस को अगले आठ सप्ताह तक राय की गिरफ्तारी ना करने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने हालांकि भाजपा नेता को मामले की सुनवाई के दौरान नादिया जिले में नहीं जाने का भी आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई सात हफ्ते बाद की जाएगी।
कांग्रेस विधायक की हत्या के मामले में हैं अभियुक्त
तृणमूल के कृष्णागंज के विधायक विश्वास की गत नौ फरवरी को उनके घर के पास सरस्वती पूजा पंडाल में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में तृणमूल की ओर से राय समेत चार लोगों के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया था।
राय के वकील पी एस पटवारी और फिरोज इडुल्जी ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि चूंकि आम चुनाव जल्द होने वाला है इसलिए उनके मुवक्किल को मालदा जिले का दौरा करने की इजाजत दी जाए। लेकिन अदालत ने उल्टा राय को मामले की सुनवाई के दौरान नादिया जिले में नहीं जाने का आदेश दिया। अदालत ने राय को पुलिस की जांच में सहयोग करने के भी निर्देश देते हुए कहा कि जब भी कहा जाए तो जांच अधिकारियों के समक्ष पेश हों।