1993 मुंबई सीरियल ब्‍लास्‍ट केस में फांसी की सजा पाए दाऊद के करीबी ताहिर मर्चेंट की मौत

Edited By Seema Sharma,Updated: 18 Apr, 2018 03:38 PM

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1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में फांसी की सजा पाए आरोपी और दाऊद के करीबी ताहिर मर्चेंट उर्फ टकला की आज सुबह मौत हो गई। ताहिर पुणे के यरवडा जेल में बंद था। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उसे ससून अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां उसने अंतिम...

पुणे: 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में फांसी की सजा पाए आरोपी और दाऊद के करीबी ताहिर मर्चेंट उर्फ टकला की आज सुबह मौत हो गई। ताहिर पुणे के यरवडा जेल में बंद था। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उसे ससून अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां उसने अंतिम सांस ली। ताहिर 1993 मुंबई ब्लास्ट की योजना बनाने और बम प्‍लांट करने में दोषी पाया गया था। उसे 2007 में गिरफ्तार किया गया था। फसके खिलाफ धमाकों के लिए पैसा जुटाने और कई आरोपियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भिजवाने का भी आरोप था। विशेष टाडा अदालत ने ताहिर मर्चेंट सहित पांच दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। 1993 ब्लास्ट की साजिश रचते हुए उसने दुबई में कई मीटिंगस की थीं इसमें याकूब मेमन और दाऊद इब्राहिम शामिल थे।
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मुस्तफा की भी हुई थी मौत
मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में मर्चेंट के अलावा दोषी मुस्तफा दौसा की भी सजा सुनाए जाने से पहले मौत हो गई थी। उसके भी सीने में दर्द के बाद उसे जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी।
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अब बचे हैं ये दोषी
मर्चेंट और मुस्तफा दौसा की मौत के बाद अब मुंबई ब्लास्ट के अन्य आरोपियों में अबू सलेम, करीमुल्लाह शेख, फिरोज राशिद खान और रियाज सिद्दकी बचे हैं। फिरोज राशिद खान को फांसी की सजा सुनाई गई है जबकि करीमुल्लाह शेख और अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

विस्फोट में हुई थी 257 लोगों की मौत
इस बम विस्फोट में 257 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस बम ब्लॉस्ट में 27 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई थी। मुंबई में तब 12 मिनटों के अंदर 12 जगहों पर बम ब्लास्ट हुए थे, इनमें बंबई स्टॉक एक्सचेंज, कथा बाज़ार, लकी पेट्रोल पंप, सेंचुरी बाज़ार, माहिम के पास की मछुआरा कॉलोनी, एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाज़ार, होटल सी रॉक, प्लाज़ा थिएटर, सेंटौर होटल और सहर एयरपोर्ट शामिल था। साल 2007 में पूरे हुए सुनवाई के पहले चरण में टाडा अदालत ने इस मामले में याकूब मेमन सहित सौ आरोपियों को दोषी ठहराया था जबकि 23 लोग बरी हुए थे।

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