नड्डा ने कसा तंज, सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन कर सच छुपाना चाहती है कांग्रेस

Edited By Seema Sharma,Updated: 27 Jul, 2022 02:35 PM

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भाजपा के अध्यक्ष जे.पी नड्डा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शनों को लेकर बुधवार को प्रमुख विपक्षी पार्टी पर करारा हमला बोला

नेशनल डेस्क: भाजपा के अध्यक्ष जे.पी नड्डा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शनों को लेकर बुधवार को प्रमुख विपक्षी पार्टी पर करारा हमला बोला और कहा कि वह एक परिवार को देश तथा कानून से ऊपर समझती है। ED ने ‘‘नेशनल हेराल्ड'' अखबार से जुड़े कथित धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को तीसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया है। इसके विरोध में कांग्रेस के नेता देशभर में ‘‘सत्याग्रह'' कर रहे हैं। नड्डा ने कहा कि यह सत्याग्रह नहीं है। यह असत्य के लिए आग्रह है। सच बात तो ये है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है।'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो विषय उठा रही हैं, वह ना तो देश के लिए और ना ही पार्टी के लिए आवश्यक है।

 

नड्डा ने कहा कि यह एक परिवार को बचाने का कुत्सित प्रयास है। नड्डा ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है और उस घोटाले के बारे में एजेंसियों को जवाब देने की आवश्कता है लेकिन ‘‘परिवार'' अपने आपको देश और कानून से ऊपर समझता है। उन्होंने कहा कि उनसे कोई पूछताछ की हिमाकत करे तो वह उन्हें नागवार गुजरता है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रीवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के कुछ प्रावधानों की वैधता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखने के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है।

 

नड्डा ने कहा लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा एक परिवार को कानून से ऊपर समझने का कुत्सित प्रयास, इस देश में चलने वाला नहीं है। देश कानून और नियमों से चलता है और नियम सब के लिए बराबर हैं। कानून के सवालों का जवाब देना सबकी जिम्मेदारी है।'' नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और ‘‘परिवार'' को नियम के अनुसार चलना चाहिए और कानून का जवाब देना चाहिए। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के कुछ प्रावधानों की वैधता को बुधवार को बरकरार रखते हुए कहा कि हर मामले में ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) अनिवार्य नहीं है। 

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