Edited By vasudha,Updated: 18 Jun, 2021 01:42 PM
पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उथल- पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। अब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक चुनावी याचिका दायर की है, इस मामले को आज एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया...
नेशनल डेस्क:कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम विधानसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई 24 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। बनर्जी के वकील ने न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की पीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले को पेश किया।
ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ का लगाया आरोप न्या
यमूर्ति चंदा ने याचिकाकर्ता के वकील को चुनाव याचिका की प्रतियां प्रतिवादियों को देने को कहा और मामले पर अगली सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने अपनी याचिका में भाजपा विधायक अधिकारी पर जन प्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने याचिका में यह भी दावा किया कि मतगणना प्रक्रिया में विसंगतियां थीं।
शुभेंदु अधिकारी ने करीबी मुकाबले से कहराई ममता
भाजपा विधायक अधिकारी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए भवानीपुर की अपनी सीट छोड़ दी थी, लेकिन बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने यहां ममता को करीबी मुकाबले हरा दिया था। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम सीट पर दोबारा काउंटिंग की मांग करते हुए वोटों की गिनती में अनियमितताओं का आरोप लगाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे खारिज कर दिया था।