Edited By ,Updated: 12 May, 2017 03:07 PM
नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है।
नई दिल्लीः नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दोनों के खिलाफ इस मुकदमे में आयकर विभाग को जांच की मंजूरी दे दी। यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर किया था। स्वामी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि सोनिया और अन्य ने मिलकर षडयंत्र रचा। इसके बाद एसोसिएटिड जरनल लिमिटेड को 50 लाख रुपए देकर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया।
उच्चतम न्यायालय में करेंगे अपील
वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी है। आयकर विभाग इस आदेश के बाद यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खातों की जांच करेगा। स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने 5000 करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को हथिया लिया। फिलहाल दोनों इस मामले में जमानत पर है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आयकर विभाग इनसे पूछताछ भी कर सकता है।