नेशनल हेराल्ड केस: 2 हफ्ते में खाली करना था हाउस, दिल्ली HC की सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती

Edited By Seema Sharma,Updated: 06 Jan, 2019 01:16 PM

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नेशनल हेराल्ड मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने सिंगल बेंच के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी है। कुछ दिन पूर्व सिंगल बेंच ने दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था।

नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने सिंगल बेंच के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी है। कुछ दिन पूर्व सिंगल बेंच ने दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड याचिका दायर की और 21 दिसंबर के इस फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। एजेएल ने अपना याचिका में कहा कि सिंगल बेंच के आदेश न्याय हित में नहीं और इस पर रोक लगाना जरूरी है। याचिका में कहा गया कि अगर इस आदोश पर रोक नहीं लगाई तो यह कभी न भरने वाला नुकसान होगा। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि 21 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को झटका देते हुए नेशनल हेराल्ड अखबार के 56 साल पुराने दफ्तर हेराल्ड हाउस को दो हफ्ते के अंदर खाली करने का निर्देश दिया था। बेंच ने कहा कि था कि अगर दो हफ्ते के अंदर एजेएल हेराल्ड हाउस खाली नहीं करती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले 30 अक्तूबर को केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने को कहा था, इस आदेश के खिलाफ एजेएल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी बिल्डिंग खाली करने के निर्देश दे दिए। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि इस भवन से 2008 के बाद से नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन नहीं हो रहा है लेकिन निरीक्षण नोटिस के दौरान 2016 में फिर से नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू किया गया।

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