नेशनल हेराल्ड प्रकरणः अदालत ने खारिज की स्वामी के खिलाफ मोतीलाल वोरा की अर्जी

Edited By Yaspal,Updated: 19 Nov, 2018 07:44 PM

national herald case court rejects motilal vora s plea

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ दायर नेशनल हेराल्ड मामले के बारे में ट्वीट करने...

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ दायर नेशनल हेराल्ड मामले के बारे में ट्वीट करने से रोकने की वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा की अर्जी सोमवार को खारिज कर दी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इस मामले में आरोपी वोरा की अर्जी खारिज कर दी। वोरा ने आरोप लगाया था कि स्वामी अपने ट्वीटों के मार्फत अदालती कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं।     स्वामी ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें ‘‘ट्वीट करने का पूरा हक’’ है।

स्वामी ने अपनी निजी आपराधिक शिकायत में गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी की साजिश रचने का आरोप लगाया तथा कहा कि महज 50 लाख रुपये का भुगतान कर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के मार्फत कांग्रेस के स्वामित्व वाले ‘एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड’ की 90.25 करोड़ रुपये की वसूली का अधिकार हासिल कर लिया।

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