नेशनल हेराल्ड मामला: AJL की याचिका पर आज सुनवाई करेगी अदालत

Edited By Pardeep,Updated: 16 Jan, 2019 01:37 AM

national herald case court to hear on ajl petition today

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राजधानी में आईटीओ के प्रेस एरिया में स्थित परिसर खाली करने संबंधी एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई की...

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राजधानी में आईटीओ के प्रेस एरिया में स्थित परिसर खाली करने संबंधी एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। पहले अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख निर्धारित की थी परंतु मामले के वकीलों की अनुपलब्धता की वजह से इसमें बदलाव किया गया।
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अदालत को सुबह बताया गया था कि केंद्र की ओर से मामले में बहस करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एजेएल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी बुधवार को उपलब्ध नहीं है, इसलिए मामले को 15 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया जाए। बाद में, अपराह्न सवा 12 बजे दोनों पक्षों के वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ के समक्ष फिर से मामले का उल्लेख करके इसकी सुनवाई 16 जनवरी को करने का अनुरोध किया क्योंकि सिंघवी 15 जनवरी को भी उपलब्ध नहीं होंगे। अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद मामले को 16 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
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उल्लेखनीय है कि एकल न्यायाधीश ने यहां आईटीओ स्थित प्रेस एरिया में परिसर खाली करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ दायर एजेएल की याचिका 21 दिसंबर,2018 खारिज कर दी थी। एकल न्यायाधीश ने एजेएल को दो सप्ताह में आईटीओ परिसर खाली करने का आदेश देते हुए कहा था कि इस अवधि के बाद सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा हटाना) अधिनियम, 1971 के तहत परिसर खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एजेएल ने एकल न्यायाधीश के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 

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