दिल्ली HC नेशनल हेराल्ड मामले में 15 जनवरी को करेगा सुनवाई

Edited By vasudha,Updated: 09 Jan, 2019 02:12 PM

national herald case to be heard in delhi hc on january 15

दिल्ली उच्च न्यायालय नेशनल हेराल्ड मामले में 15 जनवरी को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह परिसर खाली करने संबंधी आदेश के खिलाफ दायर नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर वकीलों की अनुपलब्धता के...

नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय नेशनल हेराल्ड मामले में 15 जनवरी को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह परिसर खाली करने संबंधी आदेश के खिलाफ दायर नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर वकीलों की अनुपलब्धता के कारण 15 जनवरी को सुनवाई करेगा।  

एजेएल की याचिका पर होगी सुनवाई 
एकल न्यायाधीश ने एजेएल को आईटीओ परिसर खाली करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ को केंद्र सरकार के स्थायी वकील राजेश गोगना ने बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उनका नेतृत्व कर रहे हैं जो आज उपलब्ध नहीं हैं।  एजेएल के वकील ने कहा कि मामले में उनकी ओर से बहस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी उपलब्ध नहीं हैं।     

एजेएल को आईटीओ परिसर खाली करने का दिया था आदेश
अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद मामले को 15 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। उल्लेखनीय है कि एकल न्यायाधीश ने परिसर खाली करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ दायर एजेएल की याचिका 21 दिसंबर को खारिज कर दी थी और एजेएल को दो सप्ताह में आईटीओ परिसर खाली करने का आदेश देते हुए कहा था कि इस अवधि के बाद सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा हटाना) अधिनियम, 1971 के तहत परिसर खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।  
 

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