गांधी परिवार को दिल्ली HC से राहत, 22 नवंबर तक खाली नहीं करना पड़ेगा नेशनल हेराल्ड हाउस

Edited By Seema Sharma,Updated: 15 Nov, 2018 01:57 PM

national herald gandhi family relief from delhi high court

केंद्र ने आज दिल्ली हाईकोर्ट को मौखिक आश्वासन दिया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की लीज के मामले में 22 नवंबर तक यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। एजेएल नेशनल हेराल्ड का प्रकाशक है।

नई दिल्ली: केंद्र ने आज दिल्ली हाईकोर्ट को मौखिक आश्वासन दिया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की लीज के मामले में 22 नवंबर तक यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। एजेएल नेशनल हेराल्ड का प्रकाशक है।
PunjabKesari
न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने जब कहा कि वह मामले की सुनवाई किसी और दिन करेंगे और केंद्र को यथास्थिति बरकरार रखनी चाहिए तो भूमि एवं विकास विभाग की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें ऐसा करने का मौखिक आश्वासन दिया।
PunjabKesari
अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 नवंबर तय की है। प्रकाशक ने शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को 12 नवंबर को अदालत में चुनौती दी है। मंत्रालय ने आदेश में एजेएल को मिली 56 साल की लीज खत्म करते हुए आईटीओ स्थित परिसर 15 नवंबर तक खाली करने के लिए कहा था।

PunjabKesari

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!