Toolkit Case: आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक

Edited By Anil dev,Updated: 17 Feb, 2021 01:31 PM

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बम्बई उच्च न्यायालय ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े टूलकिट केस में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है कोर्ट ने तीन हफ्ते तक निकिता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये राहत 25 हजार के निजी मुचलके पर दी गई है। सुनवाई के दौरान...

नेशनल डेस्क: बम्बई उच्च न्यायालय ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े टूलकिट केस में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है कोर्ट ने तीन हफ्ते तक निकिता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये राहत 25 हजार के निजी मुचलके पर दी गई है। 
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि निकिता का कोई राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक एजेंडा नहीं। सुनवाई में निकिता जैकब की ट्रांजिट ABA पर बचाव की पक्ष की तरफ से कुछ और दस्तावेज पेश किए गए थे। दिल्ली पुलिस की दलीलें दी गई हैं. बचाव पक्ष ने शांतनु को मिली अंतरिम राहत के फैसले की कॉपी अदालत के सामने रखी थीं. वहां भी अधिकार क्षेत्र का सवाल उठाया गया था।
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कोर्ट ने यह भी माना कि निकिता का घर 11 फरवरी को सर्च किया गया और समान जब्त कर लिया गया। साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अपराध दूसरे राज्य में हुआ है इसलिए ये मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से कहा गया कि इस मामले में एफआईआर दिल्ली में ही दर्ज हुई है, साथ ही दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के मोबाइल-लैपटॉप को भी जब्त किया गया है।

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आरोपी शांतनु मुलुक को अस्थायी अग्रिम जमानत मिली 
इससे पहले टूलकिट मामले के एक संदिग्ध आरोपी पर्यावरण कार्यकर्ता शांतनु मुलुक को अस्थायी अग्रिम जमानत दे दी। इस मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा किए गए टूलकिट के संबंध में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उच्च न्यायालय मामले में एक और संदिग्ध वकील निकिता जैकब की याचिका पर अपना आदेश बुधवार को पारित करेगा उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ की न्यायमूर्ति विभा कांकनवाड़ी ने मुलुक को दस दिनों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी, जिससे वह राहत पाने के लिए दिल्ली में उपयुक्त अदालत के समक्ष अपनी याचिका दायर कर सकें। मुलुक मध्य महाराष्ट्र के बीड के रहने वाले हैं। दिल्ली की एक अदालत द्वारा उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद मुलुक और जैकब ने अग्रिम जमानत के लिए सोमवार को उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिका दायर की थी। 

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