5G Lawsuit: एक्ट्रेस जूही चावला को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 20 नहीं सिर्फ 2 लाख देना होगा जुर्माना

Edited By Anil dev,Updated: 27 Jan, 2022 03:49 PM

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जूही चावला के खिलाफ इन टिप्पणियों को कार्यवाही से निकाल दिया कि उन्होंने प्रचार पाने के लिए 5जी नेटवर्क स्थापित करने को चुनौती देने वाला वाद दायर किया था।

नेशनल डेस्क:  दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जूही चावला के खिलाफ इन टिप्पणियों को कार्यवाही से निकाल दिया कि उन्होंने प्रचार पाने के लिए 5जी नेटवर्क स्थापित करने को चुनौती देने वाला वाद दायर किया था। 

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न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने चावला पर लगाए गए जुर्माने की राशि को 20 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया और कहा कि चावला ने 5जी मुद्दे को हल्के-फुल्के तरीके से नहीं लिया था। खंडपीठ ने चावला की अपील को स्वीकार करते हुए एकल न्यायाधीश के 4 जून, 2021 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें चावला और दो अन्य के वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि यह वाद ''त्रुटिपूर्ण'' है और इसे ''कानून का दुरुपयोग'' करते हुए ''प्रचार पाने'' के लिये दायर किया गया। 

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