बार के रात तीन बजे तक खुले रहने पर दिल्ली पुलिस को आपत्ति, कोर्ट से कहा- अनुमति देने पक्ष में नहीं

Edited By Anil dev,Updated: 03 Aug, 2022 12:35 PM

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शराब पीने वालों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह बार एवं रेस्तरां को रात तीन बजे तक खुला रहने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है।

नेशनल डेस्क: शराब पीने वालों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह बार एवं रेस्तरां को रात तीन बजे तक खुला रहने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली पुलिस के वकील ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सामने कहा कि पुलिस बार एवं रेस्तरां के बंद होने के समय को रात एक बजे के बाद बढ़ाये जाने के पक्ष में नहीं है। 

उच्च न्यायालय ने पहले दिल्ली पुलिस एवं आबकारी विभाग को इस मुद्दे का परीक्षण करने के लिए एक परामर्श समूह बनाने को कहा था। दिल्ली पुलिस के वकील हरीश वी शंकर ने अदालत से कहा कि संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई और दिल्ली पुलिस समय बढ़ाने के पक्ष में नहीं है।

 अदालत ने नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने दिल्ली पुलिस को आबकारी नीति के तहत रेस्तरां एवं बार के तीन बजे तक संचालन में कोई दखल करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। 

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